हाई कोर्ट ने रद्द किया मंत्री का चुनावी नामांकन पत्र
औरंगाबाद। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना के विधायक अर्जुन खोतकर के चुनावी नामांकन को रद्द कर दिया है। 2014 के विधानसभा चुनावों के दौरान समयसीमा के बाद नामांकन पत्र दाखिल करने की वजह से कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ यह कार्रवाई की है।
कोर्ट ने मंत्री खोतकर के खिलाफ 3 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। नामांकन रद्द करने के साथ ही कोर्ट ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए 4 सप्ताह का वक्त दिया है। खोतकर ने पिछले चुनाव में 296 वोटों के मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी।
पूर्व विधायक कैलाश गोरंटयाल ने खोतकर के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पिछले चुनाव में धांधली के जरिए जीत हासिल की थी। अपने 25 साल के राजनीतिक करियर में खोतकर कई अहम पदों पर भी काम कर चुके हैं।
1990 में पहली बार विधायक बनने वाले खोतकर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और सरकारी चीनी मिल में भी संचालक के पद पर रह चुके हैं।
कोर्ट ने मंत्री खोतकर के खिलाफ 3 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। नामांकन रद्द करने के साथ ही कोर्ट ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए 4 सप्ताह का वक्त दिया है। खोतकर ने पिछले चुनाव में 296 वोटों के मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी।
पूर्व विधायक कैलाश गोरंटयाल ने खोतकर के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पिछले चुनाव में धांधली के जरिए जीत हासिल की थी। अपने 25 साल के राजनीतिक करियर में खोतकर कई अहम पदों पर भी काम कर चुके हैं।
1990 में पहली बार विधायक बनने वाले खोतकर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और सरकारी चीनी मिल में भी संचालक के पद पर रह चुके हैं।
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