पूर्व सीएम को चुकानी होगी सरकारी आवास की देनदारी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश


देहरादून /नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बैंच का पूर्व मुख्यमंत्रियो के बकाया पर जजेमेंट आज आ गया है और जैसा कि हरिद्वार लोकसभा से भाजपा के बागी व निर्दलीय प्रत्याशी मनीष वर्मा ने भाजपा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक पर पूर्व मुख्यमंत्री रहते सरकारी आवास की देनदारी का आरोप लगाते हुए उनका नामांकन निरस्त करने की मांग की थी उस पर आज नैनीताल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने मोहर लगा दी ।

जैसा कि मनीष वर्मा ने चुनाव में नामांकन के दौरान शपथ पत्र के माध्यम से अपनी कई आपत्तियां रिटर्निंग अफसर /जिलाधिकारी हरिद्वार के समक्ष दर्ज करवाई थी जिसमे प्रमुख यही था कि निशंक पर पूर्व मुख्यमंत्री आवास की देनदारी है और सरकारी देनदारी को निशंक ने अपने शपथ पत्र में छुपाया है और अदेयता प्रमाण पत्र झूठा है।

इन आपत्तियों को रिटर्निंग अफसर ने नही माना था और निशंक का नामांकन स्वीकार कर लिया था बाद में मनीष वर्मा ने रिटर्निंग अफसर के निर्णय को पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच व उसके बाद डबल बेंच (जिसने आज निशंक के खिलाफ फैसला सुनाया है) में चुनौती दी थी और दोनो बेंचो ने कहा था कि मनीष वर्मा इस सम्बंध में इलेक्शन पेटिशन दाखिल कर सकते है ।

आज यह फैसला आने से यह तो साबित हो गया कि नामांकन के दिन निशंक पर 50 लाख की सरकारी देनदारी थी जिसे उन्होंने अपने शपथ पत्र में छुपाया था। मनीष वर्मा ने उक्त फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा था और वही हुआ भी।

उन्होंने कहा, उनके पास रिटर्निंग अफसर के आर्डर की कॉपी, निशंक के वकीलों द्वारा दिया गया जवाब, सिंगल बेंच व डबल बेंच का पूरा रिकॉर्ड तैयार है व यदि रमेश पोखरियाल निशंक चुनाव जीते तो वे अगले ही दिन इलेक्शन पेटिशन दाखिल कर देंगे और हरिद्वार का लोकसभा चुनाव रद्द होना तय है। मनीष वर्मा ने कहा कि न्यायपालिका के इस अहम फैसले व सबूत को देखते हुए इस विषय पर भी उनको निश्चय जीत मिलेगी

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